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Jitesh Chouhan

Nov. 26, 2024   

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Weapon License In India: हथियार का लाइसेंस कौन और कैसे …


Weapon License In India: हथियार या पिस्टल कई लोगों के लिए स्टेटस सिंबल होती है, जबकि कुछ इसे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि शस्त्र का लाइसेंस कैसे बनता है, कौन इसे प्राप्त कर सकता है, और इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं। यहां आपको हथियार लाइसेंस से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी।

 

आवश्यक उम्र: 21 साल या उससे अधिक

आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत भारत का कोई भी नागरिक आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस ले सकता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
दिल्ली और अन्य प्रमुख महानगरों में इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन के दौरान आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आपको किस प्रकार के हथियार का लाइसेंस चाहिए, जैसे रिवॉल्वर, राइफल, या दोनाली बंदूक।

 

लाइसेंस के लिए आवश्यकता और सत्यापन

लाइसेंस आवेदन में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आपको हथियार की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए आपको अपनी सुरक्षा से जुड़े कारण या संभावित खतरे का उल्लेख करना होगा।
इसके बाद पुलिस प्रशासन आपके आवेदन की जांच करेगा, जिसमें आपके बैकग्राउंड की गहन पड़ताल और घर पर सत्यापन शामिल है। सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और आप समाज के लिए खतरा नहीं हैं। सत्यापन के बाद ही शर्तों के साथ लाइसेंस जारी किया जाएगा।

 

आपराधिक मामले और अन्य शर्तें

यदि आप पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है, तो आपका लाइसेंस आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा, लाइसेंस के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, जिसके लिए सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

 

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

दिल्ली जैसे शहरों में लाइसेंस के लिए पुलिस लाइसेंसिंग वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।

  1. वेबसाइट पर जाकर नया अकाउंट बनाएं।
  2. "New License Application" पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें।
  3. जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ अपलोड करें.
  4. आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या यूपीआई के माध्यम से करें।

 

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो आप दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन फॉर्म को ऑफिस से प्राप्त करें या वेबसाइट से डाउनलोड करें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज और 6 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच आवेदन करें।

 

लाइसेंस जारी होने के बाद प्रक्रिया

पुलिस जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसे शर्तों के तहत इस्तेमाल करना होगा और समय-समय पर रिन्यूअल भी करवाना जरूरी है।

निष्कर्ष
हथियार का लाइसेंस लेना एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें पूरी तरह से नियमों का पालन करना जरूरी है। सही तरीके से आवेदन करने पर, जरूरतमंद व्यक्ति को सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है।